ज्ञानवापी प्रकरण में वकील कमिश्नर की कार्रवाई अब होगी, खुलेंगे ज्ञानवापी का तिलिस्म अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह एडवोकेट विशेष अधिवक्ता कमिश्नर व उनके सहायक बने अजय प्रताप सिंह

varanasiI पिछले 15 दिनों से वाराणसी में ज्ञानवापी(gyanvapi ) का तिलिस्म खोलने का प्रयास हिंदू पक्ष द्वारा किया जा रहा था वाराणसी की चार महिलाएं और दिल्ली की 1 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन करने के मांग के साथ ही 152 पेज की विशेष याचिका वाराणसी के वाराणसी के सिविल सीनियर डिवीजन सिविल जज के न्यायालय में दाखिल कर अपनी याचना की थी

  varanasiI पिछले 15 दिनों से वाराणसी में ज्ञानवापी(gyanvapi ) का तिलिस्म खोलने का प्रयास हिंदू पक्ष द्वारा किया जा रहा था वाराणसी की चार महिलाएं और दिल्ली की 1 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन करने के मांग के  साथ ही 152 पेज की विशेष याचिका वाराणसी के वाराणसी के सिविल सीनियर डिवीजन सिविल जज के न्यायालय में दाखिल कर अपनी याचना की थी

जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ज्ञानवापी के अंदर के बने तिलिस्म को खोलने के लिए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया था अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त होने के बाद अजय मिश्रा द्वारा ज्ञानवापी के तिलिस्म को खोलने का प्रयास किया गया था लेकिन कमिश्नर की कार्रवाई सिर्फ ढाई घंटे ही चल पाई थी कि विपक्षी प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और न्यायालय में भी लंबे दिनों तक इस मामले को लटकाये रखा  रखा लेकिनगुरुवार  जो फैसला आया तो कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल देखने को मिला हिंदू पक्ष ने जहां हर हर महादेव के नारे के साथ पूरे कचहरी परिसर को महादेवमय कर दिया था तो

वही  विपक्षी आने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपने चेंबर में जाकर चुपचाप बैठे थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह आदेश निराशाजनक है और इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में करूंगा वही इस आदेश पर स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संत समिति का न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है और आशा है कि आगे भी न्यायपालिका हम लोगों को इसी तरह न्याय देगी इसे एक बड़ी जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तथ्य छुपाया जा रहे थे वह सामने आएगा याचिका दाखिल करने वाली चार महिलाएं सीता साहू, रेखा पाठक मंजू व्यास  लक्ष्मी देवी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया और कहा यह हम लोगों को जल्दी मां गौरी के दर्शन के आस  जगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ का कृपा हम सब पर रही और हमें न्याय मिलेगा

 
 
ड़ी खबर 
 
 मुस्लिम पक्ष पहुंचा उच्चतम न्यायालय , न्यायालय ने नहीं दी कोई

 
 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष आज  सीनियर डिवीज़न (civil ) के आदेश के खिलाग उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पत्रावली नव उपलब्ध होने के कारण सुनवाई से इनकार कर दिया और 2 हफ्ते बाद रिट पिटिशन दाखिल करने की बात कही दरअसल  वाराणसी के सिविल जज न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद का तिलिस्म खोलने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन को बाध्य करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित किया जिसके बाद मुस्लिम पक्ष तिलमिला गया और वह अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती दी लेकिन पत्रावली उपलब्ध ना होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया और 15 दिन बाद सुनवाई की बात कही जा रही है इस पूरे मामले को अब एक झटके के रूप में मुस्लिम पक्ष को देखा जा रहा है

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